Post Office Senior Citizens Scheme: पोस्ट ऑफिस द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए एक खास स्कीम पेश की गई है इसके तहत 5 साल में सीनियर सिटीजन को 12,30,000 तक का ब्याज मिलेगा क्या है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन स्कीम और कैसे आज इसका लाभ ले सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर इस आर्टिकल में बात करेंगे।

भारतीय डाकघर की ओर से पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के स्कीम में स्कीम पर 8.2% का ब्याज दिया जा रहा है इस स्कीम में वरिष्ठ नागरिक अधिकतम 30 लाख रुपए तथा न्यूनतम ₹1000 की राशि निवेश कर सकते हैं
ऐसे मिलेगा ₹12,30,000 का ब्याज:
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में 30,00,000 रुपए तक जमा करता हैं. तो 5 सालों में 8.2% के हिसाब से आपको 12,30,000 रुपए का ब्याज मिलेगा. हर तिमाही पर ₹61,500 ब्याज के तौर पर क्रेडिट होंगे. इस तरह 5 साल बाद आपको कुल ₹42,30,000 मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पर मिलेंगे।
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक के यदि 15 लाख उसमें 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो उन्हें 8.2 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से 5 साल में 6,15000 रुपए ब्याज मिलेगा। हर 3 महीने 30750 रुपए उसके खाते में जमा होंगे इस तरह 15 लाख और ब्याज की रकम को जोड़ तो कुल 21,15,000 रुपए मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा
पोस्ट ऑफिस से सीनियर सिटिजन स्कीम का क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है जिसका मुख्य कारण है पोस्ट ऑफिस की ब्याज करें केंद्र सरकार द्वारा हर तिमाही के आधार पर ब्याज दरों को प्रभावित किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ ले सके और सबसे बड़ी बात है इस योजना में निवेश की गई राशि जिस पर रिटर्न की 100% गारंटी मिलती है तो यह सीनियर सिटीजन के लिए वर्तमान की सबसे पॉपुलर स्कीम में से एक है।
वरिष्ठ नागरिक खाता कौन-कौन सकता है:
भारतीय डाकघर की ओर से ऑफर किए जाने वाला सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है अकाउंट ओपन कर सकता है वहीं वर्ष लेने वाले सिविल सेक्टर के कर्मचारी और डिफेंस के रिटायर होने वाले लोगों को उम्र सीमा में 5 साल के छूट दी गई है
यह अकाउंट 5 साल बाद मैच्योर हो जाता है अगर आप ऐसी स्कीम में 5 साल बाद भी पैसा नहीं निकलते हैं तो जमा राशि मैच्योर होने के बाद 3 साल की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं
टैक्स बेनिफिट:
सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में इनकम टैक्स की धारा 80c के तहत का टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है टैक्स छूट संबंधी नियम आप पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।